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‘ऑपरेशन सिंदूर’ पोस्ट पर विवाद, प्रोफेसर अली खान की जांच केवल दो FIR तक सीमित: सुप्रीम कोर्ट

:: Editor - Omprakash Najwani :: 16-Jul-2025
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सोनीपत में ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ़्तार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की एसआईटी को अपनी जांच का दायरा सीमित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच सिर्फ दो एफ़आईआर तक सीमित रहे और चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही, कोर्ट ने प्रोफेसर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उन्हें विवादास्पद पोस्ट या एफ़आईआर से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोके रखने की शर्त बरकरार रखी।

अली खान को 18 मई को सोनीपत में दो एफ़आईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। ये एफ़आईआर ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी थीं। अधिकारियों का आरोप है कि उनकी टिप्पणी भारत की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली और महिलाओं के प्रति अपमानजनक थी।

इन एफ़आईआर में बीएनएस की धारा 152 (संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य), धारा 353 (सार्वजनिक शरारत को उकसावा), धारा 79 (महिला की गरिमा का जानबूझकर अपमान) और धारा 196(1) (धार्मिक आधार पर दुश्मनी फैलाना) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।

एक एफ़आईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि अली खान को पोस्ट या एफ़आईआर पर टिप्पणी की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अन्य मामलों में वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि उन्हें प्रोफेसर के उपकरणों की आवश्यकता क्यों है, जब जांच का दायरा केवल दो एफ़आईआर तक सीमित है।


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