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खुले में मांस बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को नियम लागू करने के निर्देश

Editor - Omprakash Najwani - Mera Samaj Merabharat
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खुले में मांस की बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को केंद्र द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ श्यामानंद पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि खुले में बकरियों और मुर्गियों को काटा जाता है और उनके शवों को दुकानों में लटका दिया जाता है, जो राह चलते लोगों को साफ दिखाई देते हैं। पीठ ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और खुले में मांस की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए।
20-December-2025 || Mera Samaj Merabharat
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