कोलकाता। 32,000 शिक्षकों की पश्चिम बंगाल टीईटी नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और रीताब्रतकुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर को पूरी की थी। यह फैसला न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा 2023 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के संदर्भ में आना है।
पश्चिम बंगाल में टीईटी 2014 में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। वर्ष 2016 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत 42,949 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी। आरोप है कि इन नियुक्तियों में से 32,000 पदों पर बिना उचित साक्षात्कार, अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को चयनित करने सहित कई अनियमितताएं की गईं। इसी को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठे और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था।