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भुज की स्पेशल कोर्ट ने 2019 के हेरोइन जब्ती मामले में नादिर हुसैन, उमर हुसैन और इमरान मनियार को दोषी करार देते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला ड्रग्स के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को दर्शाता है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी ए बुद्ध ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों को सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष के अनुसार गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को 28 जुलाई 2019 को मांडवी क्षेत्र में मादक पदार्थ की खेप ले जाने की सूचना मिली थी। कार्रवाई करते हुए एटीएस ने मोटरसाइकिल सवार दो आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 97,60,000 रुपये मूल्य की 976 ग्राम ब्राउन शुगर/हेरोइन बरामद की। बाद में टीम ने इमरान मनियार को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसके रिश्तेदार के घर से 965 ग्राम हेरोइन जब्त की।
कोर्ट द्वारा दी गई यह कड़ी सजा ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।
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