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हाईकोर्ट ने अमन साव मुठभेड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश

Editor - Omprakash Najwani - Aagaj Ki Aawaj
रांची, 12 नवम्बर। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गैंगस्टर अमन साव की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने किरण देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।किरण देवी ने अदालत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे की मौत के मामले में ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने अपने बेटे की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता किरण देवी ने आरोप लगाया कि उनका बेटा छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची लाया जा रहा था, तभी 11 मार्च को पलामू में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले से आशंका थी कि पुलिस इसे मुठभेड़ बताकर उनके बेटे की हत्या कर देगी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।

13-November-2025 || Aagaj Ki Aawaj
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