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विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और दोषी, एनआईए अदालत ने सुनाई साढ़े पांच और छह साल की सजा

Editor - Omprakash Najwani - Aagaj Ki Aawaj
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत ने विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और आरोपियों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एनआईए अदालत ने बृहस्पतिवार को मुंबई के मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला और गुजरात के गोधरा के इमरान याकूब गितेली को क्रमशः साढ़े पांच साल और छह साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। एनआईए के बयान में कहा गया है कि अदालत ने अपराधियों पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उन्हें जेल में एक साल अतिरिक्त बिताना होगा। यह मामला देश में सक्रिय विदेशी जासूसों और एजेंटों द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठानों में की गई जासूसी गतिविधियों से संबंधित है। यह मामला वर्ष 2019 का है।

18-October-2025 || Aagaj Ki Aawaj
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