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दिल्ली में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों के निपटारे का मिलेगा मौका

Editor - Omprakash Najwani - Aagaj ki Aawaj
दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार, 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वाहन चालकों को लंबित ट्रैफिक चालानों और नोटिसों का शीघ्र और अधिकांश मामलों में कम लागत पर निपटारा करने का अवसर प्रदान करना है।यह कार्यवाही राजधानी के सात न्यायालय परिसरों – पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज़ एवेन्यू, तीस हज़ारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी – में आयोजित होगी। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।दिल्ली यातायात पुलिस ने 6 सितंबर को एक्स पर जारी बयान में कहा कि लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की वेबसाइट से या क्यूआर कोड स्कैन करके अपने चालान/नोटिस पहले ही डाउनलोड और प्रिंट कर लें। चालान डाउनलोड करने का विकल्प 8 सितंबर सुबह 10 बजे से उपलब्ध है। प्रतिदिन अधिकतम 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल 1,80,000 चालान की सीमा निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते चालान डाउनलोड करें, ताकि सीमा पूरी होने के बाद कोई चूक न हो।

09-September-2025 || Aagaj ki Aawaj
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