वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने हेतु शशि थरूर का निजी विधेयक लोकसभा में पेश
सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को लोकसभा में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव रखते हुए एक निजी विधेयक पेश किया। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को कायम रखते हुए महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है।
थरूर ने कहा कि भारत को “ना का मतलब ना” से आगे बढ़कर “हां का मतलब हां” के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। उनके अनुसार, हर महिला को विवाह के भीतर भी पूर्ण शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और अब इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
थरूर ने लोकसभा में दो अन्य गैर सरकारी विधेयक भी प्रस्तुत किए। इनमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन आयोग की स्थापना से जुड़ा विधेयक शामिल है।
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