बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एसआईटी जांच की मांग पर मुंबई पुलिस से जवाब मांगा
मुंबई, 12 नवम्बर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। यह याचिका सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि पुलिस केस के असली दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है।
याचिका में शहजीन ने बिल्डर और राजनीतिक सांठगांठ के आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस आर.आर. भोसले की बेंच ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और संबंधित जांच अधिकारी को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को मामले से जुड़ी केस डायरी पेश करने को भी कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान इस बात पर भी संशय व्यक्त किया गया कि इस मामले में जिशान सिद्दीकी के बयान दर्ज किए गए या नहीं। अब तक इस केस में 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की विधवा शहजीन जियाउद्दीन सिद्दीकी की याचिका के जवाब में पुलिस आयुक्त हलफनामा दायर करेंगे। शहजीन की ओर से वकील प्रदीप घरात ने कोर्ट को बताया कि याचिका दायर करने के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को दी गई वाई सुरक्षा घटा दी गई है। पहले जहां जिशान की सुरक्षा में चौबीसों घंटे एक दर्जन पुलिसकर्मी तैनात थे, अब केवल दो पुलिसकर्मी ही उनकी सुरक्षा में हैं।
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