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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर, GRAP चरण-3 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू

:: Editor - Omprakash Najwani :: 11-Nov-2025
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अजमेर, 12 नवम्बर। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँचने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि शहर का औसत AQI सोमवार के 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 तक पहुँच गया, क्योंकि हवाएँ शांत थीं, वातावरण स्थिर था और सर्दियों की प्रतिकूल स्थिति के कारण प्रदूषक सतह के पास ही फँसे रहे।

निर्माण कार्यों और वाहनों पर सख़्त रोक
चरण 3 के तहत गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्टोन क्रशर और खनन कार्यों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। हालाँकि, विकलांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

स्कूलों में हाइब्रिड मोड की व्यवस्था
चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना आवश्यक किया गया है। अभिभावकों और छात्रों को जहाँ भी संभव हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख़्ती जारी
GRAP चरण 3 के लागू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों, प्रदूषणकारी वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि प्रदूषण के स्तर में जल्द सुधार लाया जा सके।


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