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आगरा: पांच साल की बच्ची के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में दो दोषियों को मौत की सजा

:: Editor - Omprakash Najwani :: 18-Oct-2025
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आगरा की विशेष अदालत ने पांच साल की बच्ची के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या के जुर्म में अमित और निखिल को दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों के मुताबिक, बच्ची 18 मार्च, 2024 को लापता हो गई थी। अगले दिन अमित ने पीड़िता के पिता को फोन कर छह लाख रुपये की फिरौती मांगी और पुलिस को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी।

फिरौती और हत्या:
जब फिरौती नहीं दी गई, अमित ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव 20 मार्च, 2024 को रेलवे लाइन के पास सरसों के खेत से बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने के निशान और यौन उत्पीड़न के प्रमाण मिले।

अदालत की कार्रवाई:
पोक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। सरकारी वकील सुभाष गिरी और विजय किशन लवानिया ने बताया कि दोषियों पर कुल 4.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िता के माता-पिता को मुआवज़े के तौर पर दिया जाएगा।

अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होने तक मौत की सज़ा पर अमल स्थगित रहेगा।


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