प्रधानाचार्य सहित तीन पर दलित महिला कर्मी के उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा दर्ज
बलिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत एक दलित महिला कर्मी के उत्पीड़न के मामले में संस्थान के प्रधानाचार्य सहित तीन कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने भी जातिगत अपशब्द कहे।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि बिहार के सासाराम जिले के पिपरी गांव निवासी मिथिलेश कुमार की तहरीर पर बलिया शहर कोतवाली में बृहस्पतिवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अमित कुमार द्विवेदी, रेडियो अनुदेशक रवींद्र सिंह और विद्युत अनुदेशक धनंजय सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, मिथिलेश कुमार की पत्नी अरुण कुमारी संस्थान में कार्यदेशक के पद पर कार्यरत है। 14 अक्टूबर को जब वह कार्य कर रही थी, तभी रवींद्र सिंह और धनंजय सिंह आए और जातिगत अपशब्द कहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का दबाव बनाने लगे।
तहरीर में कहा गया है कि जब अरुण कुमारी ने इसकी शिकायत प्रधानाचार्य अमित कुमार द्विवेदी से की तो उन्होंने भी जातिगत टिप्पणी की। मिथिलेश कुमार का आरोप है कि पत्नी को नौकरी न छोड़ने पर सीआर खराब करने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है।
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 351(3) (आपराधिक धमकी) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Latest News
